यूपी दिव्यांग भत्ता योजना 2025: हर महीने ₹4000 पाएं

0 Divya Chauhan

 


उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों की सहायता के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। अब राज्य के पात्र दिव्यांग नागरिकों को प्रतिमाह भरण-पोषण भत्ते के रूप में 1000 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ₹4000 तक की मदद का भी जिक्र किया गया है, जो विशेष परिस्थितियों में संभव है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से चलाई जा रही है। आइए जानते हैं इस योजना की पूरी जानकारी, पात्रता शर्तें और आवेदन की प्रक्रिया।

 

योजना का उद्देश्य

 

दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भरण-पोषण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार ऐसे नागरिकों को हर महीने आर्थिक मदद देती है जो शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग हैं और जिनकी आय सीमित है।

 

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

 

इस योजना का लाभ वे दिव्यांगजन उठा सकते हैं:

  1. जिनकी दिव्यांगता न्यूनतम 40% या उससे अधिक है।
  2. जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 और शहरी क्षेत्र में ₹56,460 से अधिक हो।
  3. जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों।
  4. जिनकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो।
  5. जो पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हों।
  6. जिनके पास सरकार द्वारा जारी किया गया वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो।

 

कितनी राशि मिलती है?

  • सामान्य दिव्यांग व्यक्तियों को ₹1000 प्रति माह की पेंशन दी जाती है।
  • कुष्ठ रोग (Leprosy) से पीड़ित व्यक्तियों को ₹2500 प्रति माह की पेंशन मिलती है।
  • कुछ मामलों में विशेष परिस्थितियों या अन्य केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत ₹4000 तक की सहायता राशि भी दी जा सकती है।

 

आवश्यक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. निवास प्रमाण पत्र (उत्तर प्रदेश का)
  3. आय प्रमाण पत्र
  4. दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40% या उससे अधिक)
  5. बैंक पासबुक की कॉपी
  6. पासपोर्ट साइज फोटो
  7. मोबाइल नंबर

 

आवेदन कैसे करें?

योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक आधिकारिक पोर्टल जारी किया है:

 

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

चरण 2: "दिव्यांग पेंशन योजना" विकल्प चुनें

  • मेनू में से "दिव्यांग/कुष्ठावस्था पेंशन" पर क्लिक करें।

चरण 3: नया आवेदन करें

  • अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो "नया आवेदन करें" विकल्प चुनें।

चरण 4: फॉर्म भरें

  • सभी जरूरी जानकारी जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, आय, दिव्यांगता आदि भरें।
  • सभी जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।

चरण 5: फॉर्म सबमिट करें

  • जानकारी भरने के बाद फॉर्म को जमा करें। आवेदन का नंबर संभालकर रखें।

 

आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?

  • https://sspy-up.gov.in वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें।
  • "आवेदन की स्थिति" या "पेंशनर सूची" विकल्प पर क्लिक करें।
  • जिले, ब्लॉक और ग्राम पंचायत के अनुसार सूची देखें।

 

किस विभाग के अंतर्गत आता है यह योजना?

यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) के अंतर्गत आती है। इस योजना का संचालन जिलास्तरीय अधिकारी (जैसे जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी) द्वारा किया जाता है।

 

पैसे का भुगतान कैसे होता है?

पात्रता की पुष्टि और दस्तावेज सत्यापन के बाद, आवेदन को स्वीकृति दे दी जाती है। इसके बाद पेंशन की राशि DBT (Direct Benefit Transfer) माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

 

योजना का लाभ क्यों जरूरी है?

 

दिव्यांगजन समाज के ऐसे वर्ग हैं जिन्हें विशेष सहयोग की आवश्यकता होती है। रोजगार की कमी, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं और सामाजिक भेदभाव के चलते उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। यह योजना उन्हें केवल आत्मनिर्भर बनाती है बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य भी करती है।

 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: क्या दिव्यांग पेंशन के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर: नहीं, वर्तमान में आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाते हैं।

प्रश्न 2: पेंशन की राशि कब तक मिलती है?

उत्तर: पात्रता जारी रहने तक यह राशि हर महीने दी जाती है।

प्रश्न 3: आवेदन के बाद कितने दिनों में पेंशन मिलती है?  

उत्तर: सत्यापन प्रक्रिया के बाद, आमतौर पर 30-45 दिनों में भुगतान शुरू हो जाता है।

प्रश्न 4: यदि आवेदन रिजेक्ट हो गया हो तो?  

उत्तर: ऐसी स्थिति में आप अपने जिला समाज कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हैं या दोबारा सही दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं।

 

उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना एक नेक पहल है जिससे दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल रहा है। यदि आपके परिवार या आसपास कोई पात्र दिव्यांगजन हैं, तो उन्हें इस योजना की जानकारी अवश्य दें और आवेदन करवाएं। यह केवल उनका हक है बल्कि एक बेहतर समाज की ओर एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

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